राजस्थान राज्य में पोस्ट-मैट्रिक और सीएम स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, और अन्य सभी ऐसी श्रेणियां हैं जो कम वित्तीय होने के कारण अपनी शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। धन। छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू है। वृत्ति छात्रों की व्यक्तिगत लागत के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
छात्रवृत्ति/ऋण
पोस्ट-मैट्रिक और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति
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