↤ Go Back | 🏚 » Scholarship » अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
छात्रवृत्ति/ऋण
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कार्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक पहल है। यह स्कीम कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों से आवेदन आमंत्रित करता है। यह छात्रवृत्ति का उद्देश्य दिल्ली में मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ट्यूशन और अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। चयनित छात्रों को इस योजना के तहत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।
छात्रवृत्ति/ऋण
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
बेवसाइट देखना